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अनुच्छेद 1 :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, , अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, , अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन, अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां, अच्चुछेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, , अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, , अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, , अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, , अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, , अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा, , अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता, , अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध, , अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता, , अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत, , अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत, , अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता, , अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, , अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, , अनुच्छेद 21 क:- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, , अनुच्छेद 22 :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण, , अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
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जी आ जे 3 कौ त7० पी 666 है ३३७) ही) और 0०13३ ७0] जे आहार, अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, , अनुच्छेद 26 :धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, , अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, , अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, , अनुच्छेद 36 :- परिभाषा, , अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का संगठन, , अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन, , अनुच्छेद 48क :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, , अनुच्छेद 49:- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, , अनुछेद, 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथवकरण, , अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, , अनुच्छेद 51क :- मूल कर्तव्य, , अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति, , अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति, , अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन, , अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती, , अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि, , अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वांचन के लिए पात्रता, , अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए, , अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते, , अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ, , अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, , अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां, अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति
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अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य, अनुच्छेद 66 :- उपनराष्ट्रपति का निर्वाचन, , अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि, , अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ, , अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति, , अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, , अनुच्छेद 74 : राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, , अनुच्छेद 75 : मंत्रियों के बारे में उपबंध, , अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी, , अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन, , अनुच्छेद 78 : राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन, , अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना, , अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना, , अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि, , अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता, , अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन, , अनुच्छेद 87 : राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण, , अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार, , छ... आ७& अत
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3 3 ३ की फी0 8 शीट शक री उस उड़े नह ज्की की शल्किक 0 ३ रकट ऊट सजी हे कक उठ से शक कह उरी आड़ देकर सह 8 > 8 सन कह, अनुच्छेद 97 :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, , अनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालय, , अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, , अनुच्छेद 100 - संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, अनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, , अनुत्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, , अनुच्छेद 110 :- धन विधायक की परिभाषा, , अनुच्छेद 111 :- विधेयकों पर अनुमति, , अनुच्छेद 112 :- वार्षिक वित्तीय विवरण, , अनुच्छेद 118 :- प्रक्रिया के नियम, , अनुच्छेद 120 :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, , अनुच्छेद 123 :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, , अनुच्छेद 124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, , अनुच्छेद 125 :- न्यायाधीशों का वेतन, , अनुच्छेद 126 :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति, , अनुच्छेद 127 :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, , अनुच्छेद 128 :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, , अनुच्छेद 129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना, , अनुच्छेद 130 :- उच्चतम न्यायालय का स्थान, अ्रयज्छे> 1५1 -. -सच्जज्रप् ज्ागालजरा की आरंशिक अधिकारिता
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अनुच्छेद 143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद144 :-सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता, अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, , अनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया, , अनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप, , अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल, , अनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति, , अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति, , अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि, , अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने की अ्हताएँ, , अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, , अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, , अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, , अनुच्छेद 164 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, , अनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ता, , अनुच्छेद 166 :- राज्य सरकार का संचालन, , अनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 168 :- राज्य के विधान मंडल का गठन, , अनुच्छेद 170 :- विधानसभाओं की संरचना, , अनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचना, , अनुच्छेद 172 :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी, , अनुच्छेद 176 :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, , अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, अनुच्छेद 178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, , अनुच्छेद 179 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 180 :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति